Breaking News

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा कनिष्ठ उप प्रमुख के निर्वाचन हेतु जिला सभागार में आरओ, एआरओ को प्रशिक्षण दिया गया

0 0
Share

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा कनिष्ठ उप प्रमुख के निर्वाचन हेतु जिला सभागार में आरओ, एआरओ को प्रशिक्षण दिया गया

रूद्रपुर l जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा कनिष्ठ उप प्रमुख के निर्वाचन हेतु जिला सभागार में आरओ, एआरओ को प्रशिक्षण दिया गया। आरओ, एआरओ को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा कनिष्ठ उप प्रमुख के नामांकन, जॉच, नाम वापसी व मतगणना में विशेष सावधानी बरती जाये। उन्होने कहा कि 11 अगस्त को पूर्वाह् 11 बजे से अपराह् 03 बजे तक नामांकन व 11 अगस्त को ही अपराह् 03.30 बजे से कार्य समाप्ति तक नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जायेगी, तथा 12 अगस्त को पूर्वाह् 10 बजे से अपराह् 02 बजे तक नामांकन वापसी, 14 अगस्त को पूर्वाह् 10 बजे से अपराह् 03 बजे तक मतदान होगा व उसी दिन मतदान समाप्ति के बाद मतगणना होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान व मतगणना सीसी टीवी कैमरे की निगरानी में होगी तथा मत की गोपनीयता बनायी रखी जाये। उन्होने कहा कि मतदान कक्ष में मोबाईल, कैमरा तथा अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रानिक गैजिट पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। उन्होने कहा कि मतदान, मतगणना स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया जायेगा व उप जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी स्वयं तैनात रहेगें। उन्होने सभी आरओ, एआरओ को निर्वाचन आयोग के गाइड लाईन का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिये।
मास्टर ट्रेनर नरेश चन्द्र दुर्गापाल ने बताया कि 11 अगस्त को 11 बजे से 03 बजे तक नामांकन होगा, उसी दिन नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जायेगी। उन्होने कहा कि नामांकन पत्र में प्रत्याशी व उनके प्रस्तावक एवं अनुमोदक के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होने चाहिए प्रत्याशी, उनके प्रस्तावक, अनुमोदक जीते हुए सदस्य होने चाहिए। उन्होने कहा कि प्रत्याशी आरक्षण के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। उन्होने कहा कि मतदान हेतु मतदाता को जीत का प्रमाण पत्र एक आईडी भी लाना अनिवार्य होगा। उन्होने कहा कि सभी एआरओ मतदान से पूर्व मतपेटी खाली है अनिवार्य रूप से प्रत्याशी अथवा उनके अनुमोदक, प्रस्तावकों को जो मतदान कक्ष में मौजूद हो दिखायेगें साथ ही उन्होने मतदान व मतगणना प्रक्रिया की पीपीटी के माध्यम से विस्तृत जानकारियां दी।
प्रशिक्षण में मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, संयुक्त मजिस्ट्रेट आशिमा गोयल, उप जिलाधिकारी सीएस चौहान, तुषार सैनी, रविन्द्र जुआठा, अभय प्रताप सिंह, मनीष बिष्ट, गौरव पाण्डेय, डॉ0 अमृता शर्मा, एआरओ डॉ0 अभय सक्सेना, डॉ0 महेश चन्द्र जोशी, आनंद सिंह नेगी, संजय कुमार छिम्वाल, एके जौन, हरेन्द्र मिश्रा, बीएस रावत, एआरटीओ विमल पाण्डे आदि मौजूद थे।

About Post Author

editorkhabrilal

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
editorkhabrilal


Share