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खबरीलाल खोज की खबर का असर: त्रुटि पर जागा नगर निगम, संशोधित आदेश जारी

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खबरीलाल खोज की खबर का असर: त्रुटि पर जागा नगर निगम, संशोधित आदेश जारी

ख़बरीलाल खोज ( मनीश बावा ) रुद्रपुर: चैत्र नवरात्र के दौरान मांस बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर जारी आदेश में हुई बड़ी त्रुटि आखिरकार सामने आने के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आ गया। स्थानीय मीडिया प्लेटफॉर्म ‘खबरीलाल खोज’ द्वारा इस गड़बड़ी को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद निगम ने मामले का संज्ञान लेते हुए संशोधित आदेश जारी कर दिया है।
दरअसल, पूर्व में जारी कार्यालय आदेश में प्रतिबंध की अवधि 19 मार्च से 27 सितंबर 2026 तक दर्शा दी गई थी, जिससे शहरभर में भ्रम की स्थिति बन गई थी। व्यापारियों और आम नागरिकों के बीच यह चर्चा तेज हो गई थी कि आखिर 9 दिन के नवरात्र में 6 महीने का प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है।
मामले के तूल पकड़ने के बाद नगर निगम अधिकारियों ने इसे टंकण (टाइपिंग) त्रुटि बताते हुए तत्काल सुधार किया। अब संशोधित आदेश के अनुसार मांस बिक्री पर प्रतिबंध केवल 19 मार्च से 27 मार्च 2026 तक, यानी नवरात्र की अवधि तक ही प्रभावी रहेगा।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आदेश का उद्देश्य केवल धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना है और किसी भी प्रकार का अनावश्यक भ्रम पैदा करना नहीं। वहीं,नगर निगम कार्यालय की ओर से भी यह आश्वस्त किया गया है कि भविष्य में इस तरह की त्रुटियों से बचने के लिए विशेष सावधानी बरती जाएगी।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बार फिर यह साबित हुआ कि सजग पत्रकारिता और स्थानीय मीडिया की सक्रियता से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और सुधार संभव है।

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