ऊधम सिंह नगर : मण्डलायुक्त दीपक रावत ने कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में सरोवरनगर पोस्ट केलाखेड़ा निवासी मौ० दानिश पुत्र जमील अहमद के जाति प्रमाण पत्र को लेकर दायर शिकायत पर सुनवाई की।
शिकायतकर्ता इबरान अली पुत्र मौ० हनीफ, निवासी सरोवरनगर पोस्ट केलाखेड़ा, तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर ने आरोप लगाया है कि मौ० दानिश ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर ओबीसी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया और उसी के आधार पर निर्वाचन वर्ष 2025 में ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ा, जिसमें वह विजयी भी रहे।
शिकायत में कहा गया है कि मौ० दानिश सामान्य वर्ग से हैं तथा उनका ओबीसी जाति प्रमाण पत्र नामांकन से पूर्व ही निरस्त हो चुका था। इस तथ्य की जानकारी तत्कालीन रिटर्निंग अधिकारी को भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वर्तमान में भी मौ० दानिश ग्राम प्रधान पद पर बने हुए हैं और उनके द्वारा निरस्त प्रमाण पत्र को बहाल कराने के लिए कोई वैधानिक प्रयास नहीं किया गया।
20 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत शिकायत के संबंध में मण्डलायुक्त के समक्ष शिकायतकर्ता, विपक्षी, तहसीलदार गदरपुर एवं जिला पंचायतराज अधिकारी ऊधमसिंहनगर उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान मण्डलायुक्त दीपक रावत ने शिकायतकर्ता को निर्देश दिए कि वह इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करें कि मौ० दानिश का ओबीसी जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो चुका है।
मण्डलायुक्त ने जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देशित किया कि शपथपत्र प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सुनवाई के दौरान जिला पंचायतराज अधिकारी विद्या सिंह सोमनाल, तहसीलदार लीना चन्द्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।




