नवरात्रि में रुद्रपुर में नौ दिन मांस बिक्री पर प्रतिबंध, पके मांस के प्रतिष्ठान भी रहेंगे बंद
11 से 19 अक्टूबर तक नगर निगम की सीमा में लागू रहेगा आदेश, उल्लंघन पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई
रुद्रपुर। शारदीय नवरात्रि के मद्देनजर नगर निगम रुद्रपुर ने नगरीय क्षेत्र में मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नगर निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2026 तक निगम क्षेत्र में कच्चे मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस अवधि में पका हुआ मांस बेचने वाले रेस्टोरेंट, भोजनालय और अन्य प्रतिष्ठानों को भी बंद रखना होगा।
सहायक नगर आयुक्त की ओर से जारी आदेश महापौर के निर्देशों के क्रम में लागू किया गया है। नगर निगम ने नवरात्रि के दौरान धार्मिक भावनाओं और जनहित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध की अवधि में नगर निगम सीमा के भीतर किसी भी प्रतिष्ठान पर कच्चे अथवा पके मांस की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित अवधि में आदेश का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को क्षेत्र में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
19 अक्टूबर को प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित गतिविधियां निर्धारित नियमों के अनुसार दोबारा संचालित की जा सकेंगी। नगर निगम ने सभी संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों से आदेश का पालन करने की अपील की है।



