रुद्रपुर में शिवरात्रि पर 5 दिन मांस बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित
रुद्रपुर। शिवरात्रि महापर्व और कांवड़ यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम रुद्रपुर ने बड़ा निर्णय लिया है। मा० महापौर के निर्देश पर नगर आयुक्त शिप्रा जोशी पाण्डेय द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में दिनांक 11 फरवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक किसी भी प्रकार के कच्चे अथवा पके हुए मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उक्त अवधि के दौरान सभी मीट शॉप, मांस विक्रय प्रतिष्ठान तथा वे रेस्टोरेंट एवं भोजनालय जहाँ पके हुए मांस का विक्रय किया जाता है, पूर्णतः बंद रहेंगे। यह निर्णय शिवभक्तों की आस्था एवं कांवड़ यात्रा की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
नगर निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी तथा जुर्माना भी लगाया जाएगा। निगम की टीमें प्रतिबंध अवधि के दौरान क्षेत्र में लगातार निरीक्षण करेंगी।
नगर निगम के इस फैसले के बाद शहर में व्यापक चर्चा का माहौल है। प्रशासन ने व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए व्यवस्था बनाए रखने में सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा है।




