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दीपावली से पहले खाद्य विभाग की छापेमारी, मिठाई कारखाने और मार्ट से लिए पांच नमूने

दीपावली से पहले खाद्य विभाग की छापेमारी, मिठाई कारखाने और मार्ट से लिए पांच नमूने

किच्छा, छतरपुर और जयनगर में चलाया अभियान, मिलावट मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई

ख़बरीलाल खोज (मनीश बावा) रुद्रपुर। दीपावली के त्योहार को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने और आम जनता को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। जिलाधिकारी नितिन भदौरिया के निर्देश पर मंगलवार को सहायक आयुक्त खाद्य संरक्षा ललित मोहन पाण्डे के नेतृत्व में विभागीय टीम ने किच्छा, छतरपुर और जयनगर में मिठाई कारखानों एवं मार्ट का निरीक्षण किया।

 

इस दौरान किच्छा स्थित मिठाई कारखाने से सूजी, सूजी केक और सोयाबीन ऑयल के एक-एक नमूने लिए गए। इसके बाद छतरपुर एवं जयनगर स्थित मार्ट का निरीक्षण कर नमकीन और सोनपापड़ी के एक-एक नमूने लिए गए। टीम ने कुल पांच नमूने एकत्र किए, जिन्हें जांच के लिए राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रुद्रपुर भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट में नमूने मानकों के विपरीत पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए। विभाग ने स्पष्ट किया कि निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

खाद्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे दीपावली अभियान के तहत कारोबारियों को संदिग्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री और भंडारण नहीं करने की हिदायत दी गई है। साथ ही बिना खाद्य पंजीकरण या लाइसेंस के कारोबार करने तथा एफएसएसएआई के निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

 

विभाग ने कारोबारियों को खाद्य पदार्थों के खरीद बिल पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर अंकित रखने तथा खुले में बिकने वाली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर निर्माण एवं अवसान तिथि अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। बाहरी राज्यों से केवल पंजीकृत अथवा लाइसेंसधारी कारोबारियों से ही खाद्य सामग्री खरीदने और दैनिक खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड रखने को भी कहा गया।

 

खाद्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि मिठाई एवं अन्य खाद्य सामग्री खरीदते समय निर्माण तिथि, उपभोग की अंतिम तिथि और विक्रेता का खाद्य लाइसेंस अवश्य जांचें। निम्न गुणवत्ता, अस्वच्छ या अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री की बिक्री की शिकायत टोल फ्री नंबर 18001804246 पर की जा सकती है।

 

अभियान में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्या, अपर्णा साह सहित विभागीय टीम के अन्य सदस्य शामिल रहे।

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