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रुद्रपुर के मॉल में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, खराब सेब और सब्जियां मिलने पर मैनेजर को नोटिस, छह खाद्य पदार्थों के नमूने भरे

रुद्रपुर के मॉल में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, खराब सेब और सब्जियां मिलने पर मैनेजर को नोटिस, छह खाद्य पदार्थों के नमूने भरे


रुद्रपुर। दीपावली पर्व से पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने और आम जनता को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देश पर शनिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रुद्रपुर स्थित एक मॉल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बिक्री के लिए रखे खराब सेब और सब्जियां मिलने पर मॉल प्रबंधन से जवाब तलब किया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्या ने मॉल मैनेजर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

सहायक आयुक्त खाद्य संरक्षा ललित मोहन पांडे के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान टीम ने मसालों और पैक्ड मिठाइयों सहित कुल छह खाद्य नमूने एकत्र किए। इनमें मसालों के दो, धनिया-मिर्च पाउडर का एक, लाल मिर्च पाउडर का एक, करांची हलवा का एक और मैसूर पाक का एक नमूना शामिल है।

जांच रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि हुई तो होगी कानूनी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार सभी छह नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रुद्रपुर भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करने वालों पर भी सख्ती

अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना पंजीकरण अथवा लाइसेंस के खाद्य सामग्री का निर्माण, भंडारण या बिक्री करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य पदार्थों की खरीद के बिलों पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर अंकित होना चाहिए। वहीं खुले में बेची जाने वाली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर निर्माण एवं अवसान तिथि अंकित करने के निर्देश भी दिए गए।

इसके अतिरिक्त बाहरी राज्यों से केवल पंजीकृत और लाइसेंसधारी कारोबारियों से ही खाद्य सामग्री खरीदने तथा खरीद-बिक्री का दैनिक रिकॉर्ड रखने को कहा गया है।

खराब खाद्य सामग्री बिकने पर इस नंबर पर करें शिकायत

खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम जनता से अपील की है कि खाद्य सामग्री खरीदते समय उसकी निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि और विक्रेता का खाद्य लाइसेंस अवश्य जांचें। घटिया, अस्वच्छ अथवा असुरक्षित खाद्य सामग्री की बिक्री होने पर टोल फ्री नंबर 18001804246 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

निरीक्षण टीम में सहायक आयुक्त ललित मोहन पांडे, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्या और काशीपुर की वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपर्णा साह सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे।

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