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किच्छा में 8 अल्ट्रासाउंड सेंटर सील, रेडियोलॉजिस्ट न मिलने पर कार्रवाई

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किच्छा में 8 अल्ट्रासाउंड सेंटर सील, रेडियोलॉजिस्ट न मिलने पर कार्रवाई

पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत छापेमारी, सीमावर्ती जिलों में भी बढ़ेगी निगरानी
ख़बरीलाल खोज (मनीश बावा) किच्छा : स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को पीसी-पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए किच्छा क्षेत्र के 8 अल्ट्रासाउंड केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई केंद्रों पर रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं मिले, जिसके चलते उनकी अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील कर दिया गया।
निरीक्षण में छत्रपति साहू जी महाराज हॉस्पिटल समेत गुप्ता अल्ट्रासाउंड केंद्र, सीएचसी किच्छा, बठला हॉस्पिटल, ॐ इमेजिंग अल्ट्रासाउंड सेंटर, किशोर हॉस्पिटल और सूरजमल हॉस्पिटल शामिल रहे। इन सभी स्थानों पर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर विभाग ने सख्त कदम उठाए।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. के.के. अग्रवाल ने कहा कि बिना पंजीकृत रेडियोलॉजिस्ट के अल्ट्रासाउंड संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने चेतावनी दी कि आगे भी ऐसे केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही सीमावर्ती जिलों में विशेष निगरानी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अवैध लिंग जांच और भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जा सके।
निरीक्षण टीम में एसीएमओ डॉ. एस.पी. सिंह, जिला समन्वयक प्रदीप मेहर, आईएसडी बिंदु वसनी और तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी मौजूद रहे।


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