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उत्तराखण्ड के किन जिलों में लगा आबकारी नीति के अन्तर्गत ओवर रेट में जुर्माना

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रुद्रपुर: आबकारी आयुक्त, महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून , जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर द्वारा निर्गत आदेशो के क्रम में जिला आबकारी अधिकारी, ऊधमसिंह नगर के निर्देशन में जनपद ऊधमसिंह नगर, नैनीताल एवं चम्पावत की मदिरा दुकानों में आ रही ओवर रेट की शिकायत और इन शिकायतों में अंकुश लगाने के उद्देश्य से कुल 05 टीमों का गठन कर उक्त जनपदों में स्थित मदिरा दुकानों में गोपनीय खरीददारी और निरीक्षण किया गया, जिसमें जनपद ऊधमसिंह नगर की कुल 49 मदिरा दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 13 मदिरा दुकानों में विक्रेता को ओवर रेट पर बिक्री करते हुये पाया गया तथा कुल 31 दुकानों में अन्य खामियाॅ दर्ज की गयी। जनपद नैनीताल की कुल 20 मदिरा दुकानों का निरीक्षण किया गया ,जिसमें से 08 मदिरा दुकानों में विक्रेता को ओवर रेट पर बिक्री करते हुये पाया गया तथा कुल 05 दुकानों में अन्य खामियाॅ दर्ज की गयी। जनपद चम्पावत की कुल 05 मदिरा दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 05 दुकानों में खामियाॅ दर्ज की गयी। वर्तमान प्रचलित आबकारी नीति के अनुसार ओवर रेट पकड़े जाने पर मदिरा दुकान पर रू0-01 लाख अर्थदण्ड का प्राविधान है। उपरोक्त मदिरा दुकानों में पायी गयी अनियमितताओं पर नियमानुसार अर्थदण्ड आरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा ओवर रेटिंग पर अंकुश लगाने के लिए दुकानों के बाहर नवीनतम मूल्य सूची चस्पा करायी गयी है। डिजिटल भुगतान का विकल्प एवं माॅगे जाने पर बिल की अनिवार्यता लागू कर दी गयी है। किसी भी शिकायत हेतु विभागीय नम्बर एवं क्यू आर0कोड दुकान के बाहर चस्पा करवाये गये है। ग्राहकों के हित में अपील की जाती है कि दुकान से सम्बन्धित ओवर रेट एवं अन्य किसी भी शिकायत के लिये मदिरा दुकानों पर चस्पा विभागीय दूरभाष नम्बरों पर सम्पर्क करें या क्यू0 आर0कोड के माध्यम से स्वयं अपनी शिकायत दर्ज करें


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