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RTI:जवाब में 1 साल की देरी,अधिकारी पर लगा जुर्माना

महेंद्रगढ़: मालडा निवासी आरटीआई कार्यकर्ता सरोज यादव की शिकायत पर हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने गुरुग्राम ब्लॉक शिक्षा कार्यालय की सहायक अनीता चौहान पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। चौहान ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तय 30 दिन की समय सीमा में जानकारी नहीं दी थी। करीब एक साल बाद सूचना दी गई।

सरोज यादव ने 26 अगस्त 2023 को आरटीआई लगाकर गुरुग्राम ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में की गई शिकायतों की जांच रिपोर्ट और अंतिम कार्यवाही की जानकारी मांगी थी। आयोग की सुनवाई में सामने आया कि विभाग ने सूचना आयोग का नोटिस मिलने के बाद ही जानकारी भेजी।

सुनवाई में सरोज यादव ने कहा कि समय पर सूचना नहीं मिलने से आरटीआई का मकसद ही खत्म हो जाता है। जुर्मान की राशि माध्यमिक शिक्षा निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी, गुरुग्राम द्वारा वसूल की जाएगी। यह राशि आयोग के खाते में 31 अक्टूबर 2025 तक जमा करनी होगी। निगरानी एसआईसी के रजिस्ट्रार करेंगे। सरोज यादव ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कार्यालयों में पारदर्शिता लाने का मजबूत हथियार है।

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