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विधायक मनजिंदर सिंह को 4 साल की सजा,12 साल बाद आया फैसला

पंजाब: लड़की से छेड़खानी और मारपीट के मामले में AAP विधायक मनजिंदर सिंह को 4 साल की सजा, 12 साल बाद आया फैसला

पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 12 साल पुराने छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में जिला अदालत ने दोषी करार दिया था. तरन तारन जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार की कोर्ट ने खडूर साहब सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को चार साल की सजा सुनाई है.

12 साल पुराना यह केस एक दलित महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट से संबंधित है. दरअसल, हरबिंदर कौर नाम की महिला ने मनजिंदर सिंह लालपुरा के साथ ही कुछ पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों पर अपने और अपने परिजनों पर हमले, छेड़छाड़ करने के आरोप में केस दर्ज कराया था. यह घटना कथित रूप से 3 मार्च 2013 को तरन तारन के उस्मा गांव में एक शादी समारोह के दौरान हुई थी.

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